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डॉ ज्योति शेखर, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, एप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स विभाग और डॉ आशिम लाल चक्रवर्ती, व्याख्याता, एप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स विभाग, पटना विश्वविद्यालय की सेवा की बर्खास्तगी के खिलाफ अपील पर सामान्य आदेश पारित किया गया।
29/07/2015
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डॉ. रण विजय कुमार, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, इतिहास विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना की अपील के संबंध में माननीय कुलाधिपति द्वारा दिनांक 13.07.2015 को पारित आदेश की समीक्षा के लिए कुलपति, पटना विश्वविद्यालय का अनुरोध।
29/07/2015
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डॉ प्रकाश चंद्र वर्मा, पूर्व समन्वयक, बीबीए-सह-अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष, पटना कॉलेज, पटना और श्री त्रिपुरारी सिंह, इंस्ट्रूमेंट कीपर, भूगोल विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना की सेवा बर्खास्तगी के खिलाफ अपील पर सामान्य आदेश पारित किया गया।
29/07/2015
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सीडब्ल्यूजेसी नं. में पारित माननीय उच्च न्यायालय, पटना के दिनांक 20-09-2013 के आदेश का अनुपालन। – 19754/2012 (रमेश कुमार बनाम केएसडीयू, दरभजंगा – बीएसयू अधिनियम, 1976 की धारा 59 में निर्धारित संबद्ध कॉलेजों की स्वायत्तता की बहाली।
28/02/2014
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श्रीमती का संयुक्त प्रतिनिधित्व। पुष्पलता कुमारी और श्रीमती। किरण कुमारी, दोनों नालंदा महिला कॉलेज, बिहारशरीफ के दर्शनशास्त्र में व्याख्याता को नियमित आधार पर सेवा में समाहित करने के लिए।
05/06/2013
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के. एस. टी डिग्री कॉलेज, सलेमपुर, सोहसराय, नालंदा की मान्यता रद्द करने के लिए श्री बिपिन कुमार का प्रतिनिधित्व।
05/06/2013
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पटना उच्च न्यायालय (डॉ. निशिकांत पाठक बनाम कुलाधिपति एवं अन्य) की 2011 की एम. जे. सी संख्या 840 डॉ. एन.के. पाठक, व्याख्याता, वाणिज्य विभाग, पंडित उगाम पांडे कॉलेज की सेवाओं की समाप्ति के खिलाफ अभ्यावेदन के आलोक में , मोतिहारी शासी निकाय द्वारा।
05/06/2013
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